नयी दिल्ली, चार अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सोमवार को निर्देश दिया कि वे कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों और उनके परिवार के सदस्यों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ें।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने विभिन्न जिला अधिकारियों को बच्चों और उनके परिवार के सदस्यों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए विभिन्न सिफारिशें करते हुए 19,825 पत्र लिखे हैं, लेकिन केवल 920 मामलों में कार्रवाई की रिपोर्ट मिली हैं।
पीठ ने इस मामले में एनसीपीसीआर द्वारा दाखिल रिपोर्ट पर गौर किया और राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से दो सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
भाषा सिम्मी नेत्रपाल
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