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Sunday, 6 October, 2024
होमदेशमद्रास उच्च न्यायालय ने गुंडा अधिनियम के तहत भाजपा पदाधिकारी की हिरासत रद्द की

मद्रास उच्च न्यायालय ने गुंडा अधिनियम के तहत भाजपा पदाधिकारी की हिरासत रद्द की

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चेन्नई, एक अप्रैल (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने गुंडा अधिनियम के तहत भाजपा पदाधिकारी आर कल्याणरमण को हिरासत में रखने के लिए बृहद चेन्नई पुलिस आयुक्त द्वारा जारी किए गए आदेश को शुक्रवार को रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति पीएन प्रकाश और न्यायमूर्ति एए नक्कीरण की पीठ ने 23 अक्टूबर 2021 के पुलिस आयुक्त के आदेश को तकनीकी आधार पर रद्द कर दिया। इसके साथ ही पीठ ने कल्याणरमण की पत्नी शांति द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका स्वीकार कर ली।

अन्य तर्कों के साथ याचिकाकर्ता ने बताया कि उनके पति और भारतीय जनता मजदूर महासंघ (बीजेएमएम) के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव व भाजपा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य को पहले भी फरवरी 2021 में कोयंबटूर के जिलाधिकारी द्वारा गुंडा अधिनियम के तहत जारी आदेश के आधार पर हिरासत में लिया गया था और उच्च न्यायालय ने उस आदेश को भी पिछले साल जून में रद्द कर दिया था।

कल्याणरमण को इससे पहले कथित आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

भाषा धीरज नेत्रपाल

नेत्रपाल

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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