मेंगलुरु (कर्नाटक), एक अप्रैल (भाषा) मेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार एवं उसे गर्भवती बनाने के जुर्म में 56 वर्षीय एक व्यक्ति को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
आरोपपत्र के अनुसार, वामन पुजारी नामक व्यक्ति ने सितंबर, 2016 में 16 साल की एक लड़की के साथ बलात्कार किया और उसे धमकी दी। उसके बाद वह लगातार उसका यौन शोषण करता रहा जिससे वह गर्भवती हो गई। पीड़िता ने 29 मार्च, 2017 को एक निजी अस्पताल में एक लड़की को जन्म दिया था।
इस मामले में सुराथकाल थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। डीएनए परीक्षण से साबित हो गया कि पुजारी ही नाबालिग लड़की की बच्ची का जैविक पिता है। सुराथकाल पुलिस ने इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था।
द्वितीय त्वरित विशेष अदालत के न्यायाधीश के एम राधाकृष्ण ने इस व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) कानून की धारा छह के तहत सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उस पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले में विशेष अभियोजक सी वेंकटरमण स्वामी अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए।
भाषा
राजकुमार नेत्रपाल
नेत्रपाल
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