नयी दिल्ली, 26 मार्च (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण की जमानत अर्जी पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से दो हफ्तों के भीतर पक्ष रखने को कहा है।
विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने एनएसई को-लोकेशन में गिरफ्तार की गईं चित्रा की तरफ से लगाई गई जमानत अर्जी पर सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह आठ अप्रैल तक इस पर अपना पक्ष रखे।
शुक्रवार को दायर की गई इस अर्जी में दावा किया गया है कि अब मामले की पूछताछ के लिए चित्रा की जरूरत नहीं रह गई है लिहाजा उन्हें हिरासत में रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा।
सीबीआई ने चित्रा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो जाने के बाद को-लोकेशन मामले में चित्रा को गिरफ्तार किया है। इसके पहले चित्रा से सीबीआई ने कड़ी पूछताछ की थी। आयकर विभाग ने भी उनके परिसरों पर छापे मारे थे।
इस मामले में चित्रा के कार्यकाल में ही एनएसई के समूह परिचालन अधिकारी रहे आनंद सुब्रमण्यन की जमानत अर्जी को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया था।
ब्रोकरेज फर्मों को एनएसई परिसर के भीतर सर्वर रखने की छूट देने वाली को-लोकेशन व्यवस्था के दुरुपयोग की जांच की जा रही है। इस मामले में मई 2018 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
भाषा प्रेम
प्रेम
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.