नयी दिल्ली, 25 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस के पूर्व विधायक आरिफ नसीम खान की उस अपील पर शुक्रवार को नोटिस जारी किया, जिसमें 2019 में शिवसेना के उनके प्रतिद्वंद्वी विधायक के निर्वाचन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज करने संबंधी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है।
न्यायमूर्ति एस. के. कौल और न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने विधायक दिलीप भाऊसाहेब लांडे और अन्य से छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।
पीठ ने कहा, ‘‘जारी नोटिस पर छह सप्ताह में जवाब दिया जाना चाहिए।’’
खान ने शीर्ष अदालत में दायर अपनी याचिका में दलील दी कि उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को मनमाने और अनुचित तरीके से खारिज कर दिया।
खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीए सुंदरम और अधिवक्ता चिराग एम श्रॉफ पेश हुए।
भाषा देवेंद्र सुभाष
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