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Sunday, 6 October, 2024
होमदेशमहिला मित्र की हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्रकैद

महिला मित्र की हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्रकैद

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नोएडा (उप्र) 25 मार्च (भाषा) नोएडा के सेक्टर 24 थानाक्षेत्र के चौड़ा गांव की महिला की हत्या के जुर्म में उसके पुरूष मित्र को जिला न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनायी है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि चौड़ा गांव के धर्मवीर सिंह के मकान में मेरठ का रामनिवास शर्मा किराये पर रहता था और उसके साथ एक महिला भी रहती थी, जिसे वह अपनी पत्नी बताता था।

जयंत के अनुसार 21 अप्रैल 2014 की सुबह जब धर्मवीर का भतीजा महेंद्र किराया लेने रामनिवास के कमरे पर पहुंचा तब रामनिवास वहां नहीं था एवं कमरे में उसकी कथित पत्नी का शव पलंग पर पड़ा था। उसने तुरंत धर्मवीर और थाना सेक्टर-24 पुलिस को इसकी सूचना दी।

अभियोजन के अनुसार पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि शर्मा जिसे पत्नी बताता था उससे उसकी शादी नहीं हुई थी, और वह उसकी मित्र थी।

जिला न्यायालय ने सुनवाई के बाद रामनिवास शर्मा का दोष साबित हो जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

भाषा सं

राजकुमार

राजकुमार

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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