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Sunday, 6 October, 2024
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झारखंड में भी पांच वर्षों तक उपयोग न किये जाने पर अधिगृहीत भूमि किसान को वापस हो सकेगी

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रांची, 24 मार्च (भाषा) झारखंड सरकार भी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर औद्योगिक विकास अथवा अन्य उद्देश्य के लिए अधिगृहीत भूमि को पांच वर्ष तक उपयोग न करने पर जमीन को उसके मूल मालिक को वापस लौटाने के लिए भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन ला सकती है।

विधायक प्रदीप यादव ने विधानसभा में यह मामला उठाते हुए कहा कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में यह व्यवस्था थी लेकिन वर्ष 2015 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने मूल मालिक को ऐसी भूमि लौटाने के प्रावधान को हटा दिया और उपयोग नहीं की गई जमीन को भूमि बैंक में वापस करने की ही व्यवस्था कायम कर दी थी जिसे बदला जाना चाहिए।

ज्ञातव्य है कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी भूमि अधिग्रहण कानून में इस तरह की व्यवस्था है।

प्रभारी मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य के भूमि अधिग्रहण कानून में ऐसे संशोधन कर सकती है जिसके अनुसार अगर कोई कंपनी किसी जमीन का अधिग्रहण करती है और पांच साल तक उसका इस्तेमाल नहीं करती है तो केंद्रीय कानून की तरह यह जमीन उसके मूल मालिक को वापस कर दी जाएगी।

भाषा इन्दु नोमान प्रशांत

प्रशांत

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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