नयी दिल्ली, 22 मार्च (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुजरात के फार्मा समूह स्टर्लिंग बायोटेक के खिलाफ कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में 20 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां कुर्क की है। ईडी ने यह धन शोधन रोधक कानून के तहत यह कार्रवाई की है।
ईडी ने धन शोधन रोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत शिमनित उत्श इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी और उसके निदेशकों की पांच अचल संपत्तियों और पांच बैंक खातों को कुर्क करने का एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है।
ईडी के अनुसार जब्त की गई संपत्तियों की कुल कीमत 20.77 करोड़ रुपये आंकी गई है।
भाषा जतिन अजय
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