scorecardresearch
Monday, 18 November, 2024
होमदेशफर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस बनवाने के दोषी पूर्व एमएलसी को जेल भेजने के आदेश

फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस बनवाने के दोषी पूर्व एमएलसी को जेल भेजने के आदेश

Text Size:

प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश), 22 मार्च (भाषा) प्रतापगढ़ जिले की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस बनवाने के मामले में सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व विधानपरिषद सदस्य (एमएलसी) अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी को मंगलवार को न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दिया।

सिंह को इस मामले में पहले ही दोषी करार दिया जा चुका है। उन्हें सजा बुधवार 23 मार्च को सुनायी जाएगी।

सरकारी अधिवक्ता रमेश पाण्डेय ने प्रतापगढ़ में बताया कि पूर्व विधानपरिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस ने वर्ष 1997 में फर्जी पते पर शस्त्र लाईसेंस लेने के मामले मे धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया था। यहाँ न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान गत 15 मार्च को उन्हें दोषी करार दिया गया था।

उन्होंने बताया कि एमपी, एमएलए अदालत के न्यायाधीश बलराम दास ने मंगलवार को बहस के बाद आरोपी अक्षय प्रताप सिंह को न्यायिक हिरासत मे लेकर जेल भेजने का आदेश दिया। जिसके बाद उन्हें जेल ले जाया गया। सिंह को सजा 23 मार्च को सुनायी जाएगी।

भाषा सं सलीम संतोष

संतोष

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments