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Sunday, 8 March, 2026
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श्रीनगर तेजाब हमला मामला : अदालत ने दो आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किये

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श्रीनगर, 20 मार्च (भाषा) श्रीनगर में फरवरी में एक महिला पर तेजाब फेंकने को लेकर गिरफ्तार दो लोगों के खिलाफ यहां की एक अदालत ने आरोप तय किये हैं। मुकदमे की सुनवाई इस महीने के आखिर में शुरू होगी।

अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपियों को प्रधान सत्र न्यायाधीश जवाद अहमद के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश रचने) और 326-ए (तेजाब से गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाना) के तहत आरोप तय किये हैं।

उन्होंने बताया कि 24 वर्षीय महिला पर हुए तेजाब हमले के मामले में मुकदमे की सुनवाई इस महीने के आखिर में शुरू होगी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (श्रीनगर) राकेश बलवाल ने घटनाक्रम पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस इस मामले को अंत तक लड़ेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि पीड़िता को न्याय मिले।

पीड़िता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता मीर नवीद गुल ने बताया कि 24 वर्षीय महिला पर तेजाब हमले में शामिल आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।

उन्होंने कहा, ‘प्रधान सत्र न्यायाधीश, श्रीनगर ने बिना किसी देरी के मामले को तत्काल आधार पर सूचीबद्ध किया। मैं मामले की त्वरित सुनवाई और आरोप तय करने की सराहना करता हूं।’

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने तीन सप्ताह के रिकॉर्ड समय में आरोप पत्र तैयार किया। बलवाल व्यक्तिगत रूप से मामले की निगरानी कर रहे थे और उन्होंने पुलिस अधीक्षक (उत्तर) राजा जुहैब तनवीर की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का भी गठन किया था। एसडीपीओ मोहम्मद यासिर पर्रे, एसएचओ तासीर हामिद, ओवैस गिलानी और उपनिरीक्षक शाहिस्ता मुगल इसके सदस्य थे।

आरोप पत्र तीन लोगों – सज्जाद अल्ताफ राथर, मोहम्मद सलीम कुमार और एक किशोर के खिलाफ दायर किया गया है। पुलिस अपराध में किशोर की संलिप्तता के कारण उसके खिलाफ एक वयस्क के रूप में आरोप लगाना चाहती है।

पीड़िता का चेन्नई के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है और कारोबारी से नेता बने एक व्यक्ति इलाज पर आने वाला सारा खर्च उठा रहे हैं।

भाषा

सुभाष दिलीप

दिलीप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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