जालना, 19 मार्च (भाषा) महाराष्ट्र के जालना जिले की एक अदालत ने 12 वर्षीय एक लड़के की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में शनिवार को एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश वी जी रघुवंशी ने सोनू सिंह पूरन सिंह राजपूत (28) को आजीवन कारावास की सजा सुनायी और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
सहायक सरकारी वकील वर्षा मुकीम ने कहा कि 14 अप्रैल 2019 को, दोषी ने अपने पड़ोसी के बेटे कुणाल सिंह राजेंद्र सिंह राजपूत को चाकू मार दिया, जो अपने घर के बाहर खेल रहा था। उन्होंने बताया कि अस्पताल में इलाज के दौरान लड़के की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि दोषी ने उस दिन अपनी पत्नी से झगड़ा किया था और लड़के की मां पर उसकी पत्नी को उकसाने का आरोप लगाया था।
सदर बाजार पुलिस ने सोनू सिंह को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया। सुनवाई के दौरान कम से कम छह गवाहों से जिरह की गई।
भाषा अमित माधव
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