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Sunday, 17 November, 2024
होमदेशअदालत की अनुमति के बावजूद आनंद तेलतुम्बडे ने अपनी मां से मिलने जाने से किया इनकार

अदालत की अनुमति के बावजूद आनंद तेलतुम्बडे ने अपनी मां से मिलने जाने से किया इनकार

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मुंबई, 16 मार्च (भाषा) महाराष्ट्र सरकार और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि नागरिक अधिकार सक्रियतावादी आनंद तेलतुम्बडे ने उच्च न्यायालय से अनुमति मिलने के बावजूद अपनी मां से मिलने जाने से इनकार कर दिया है क्योंकि वह (तेलतुम्बडे) अदालत द्वारा लगाई गई यात्रा शर्तों से संतुष्ट नहीं हैं।

राज्य सरकार की वकील संगीता शिंदे ने उच्च न्यायालय से कहा कि तेलतुम्बडे ने तलोजा जेल अधीक्षक को एक पत्र लिख कर कहा है कि वह दो मार्च के इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देना चाहते हैं।

न्यायमूर्ति एस बी शुक्रे और न्यायमूर्ति जी ए सनप की पीठ ने दो मार्च को तेलतुम्बडे को आठ से 10 मार्च के बीच पुलिस सुरक्षा में अपनी मां मिलने चंद्रपुर जाने की अनुमति दी थी।

हालांकि, तेलतुम्बडे के वकील मिहिर देसाई ने उच्च न्यायालय से कहा कि उन्होंने अपने मुवक्किल से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की और उनका इस आदेश को चुनौती देने का कोई इरादा नहीं है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि तेलतुम्बडे इस आदेश को चुनौती देने का इरादा रखते हैं या यात्रा शर्तों में संशोधन की मांग करने की इच्छा रखते हैं, तो उन्हें ऐसा करने का कानूनी अधिकार है।

तेलतुम्बडे, पड़ोसी नवी मुंबई स्थित तलोजा जेल में कैद हैं। वह मामले में नियमित जमानत देने का अदालत से अनुरोध कर रहे हैं।

देसाई ने अदालत से कहा, ‘‘उन्होंने (तेलतुम्बडे ने रीढ़ की हड्डी की मेडिकल प्रक्रिया पूरी की है और उन्हें शरीर के इस हिस्से में दर्द है। उन्हें और भी इलाज कराने की जरूरत है इसलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें ट्रेन से सफर नहीं करना चाहिए। वह इसके बजाय विमान से यात्रा करना चाहेंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, चूंकि एक अदालती आदेश है, इसलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें जेल से जबरन बाहर जाना पड़ सकता है। ’’ देसाई ने कहा कि उनके मुवक्किल का इरादा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत जाने की नहीं है।

उच्च न्यायालय में तेलतुम्बडे की जमानत याचिका पर 30 मार्च को अगली सुनवाई होगी।

भाषा सुभाष अनूप

अनूप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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