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Sunday, 6 October, 2024
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महाराष्ट्र में दो भाइयों के हत्यारे को उम्रकैद की सजा

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ठाणे, 11 मार्च (भाषा) महाराष्ट्र में एक अदालत ने दो भाइयों की हत्या करने और तीसरे भाई को जान से मारने का प्रयास करने के जुर्म में 38 वर्षीय व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई। यह मामला ठाणे जिले के कल्याण का है।

कल्यण के जिला न्यायाधीश आरपी पांडेय ने यह फैसला बृहस्पतिवार को दिया। इसमें दोषी संजय नामदेव पाटिल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या ) और हत्या का प्रयास (307) करने का दोषी ठहराया गया है।

फैसले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस मामले के एक अन्य आरोपी 37 वर्षीय मनोज शंकर खंडगे की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।

अतिरिक्त लोक अभियोजक अश्विनी भामरे पाटिल ने अदालत को बताया कि आरोपियों और पीड़ितों के बीच कुछ मुद्दों पर लंबे समय से विवाद था। उन्होंने बताया कि तीन दिसंबर 2010 को दोनों आरोपियों ने पीड़ितों पर धारदार हथियारों से हमला किया, जिसमें 40 वर्षीय अशोक और 32 वर्षीय कृष्णा देवकर (दोनों भाई ) की मौत हो गई, जबकि तीसरा भाई 42 वर्षीय रामदास हमले में बुरी तरह घायल हो गया।

भाषा संतोष अनूप

अनूप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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