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Sunday, 6 October, 2024
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2008 श्रृंखलाबद्ध विस्फोट मामला: गुजरात उच्च न्यायालय ने 38 दोषियों को नोटिस भेजे

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अहमदाबाद, नौ मार्च (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने बुधवार को 2008 के अहमदाबाद श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत की सजा की पुष्टि के लिए उन्हें नोटिस भेजे।

न्यायमूर्ति सोनिया गोकणी और न्यायमूर्ति मौना एम भट्ट की खंडपीठ ने सभी 38 दोषियों को नोटिस जारी किया जिन्हें एक विशेष अदालत ने 18 फरवरी को मृत्युदंड सुनाया था।

विशेष अदालत ने विस्फोटों के मामले में 38 दोषियों को फांसी और 11 अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। विस्फोटों में 59 लोग मारे गये थे और 200 से अधिक घायल हो गये थे।

राज्य सरकार ने मौत के सजायाफ्ता दोषियों के लिए अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत उच्च न्यायालय में एक आपराधिक पुष्टि वाद दायर किया था।

सीआरपीसी की धारा 366 के अनुसार यदि किसी सत्र अदालत ने मौत की सजा सुनाई है तो दोषी को तब तक फांसी नहीं दी जाती जब तक कोई उच्च न्यायालय उसकी पुष्टि नहीं कर देता।

भाषा वैभव अनूप

अनूप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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