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Saturday, 5 October, 2024
होमदेशअश्लील हरकत करने के जुर्म में आश्रम के चौकीदार एवं उसके बेटे को पांच-पांच वर्ष की कैद

अश्लील हरकत करने के जुर्म में आश्रम के चौकीदार एवं उसके बेटे को पांच-पांच वर्ष की कैद

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जींद (हरियाणा), आठ मार्च (भाषा) हरियाणा के जींद की एक अदालत ने नाबालिग से मारपीट तथा अश्लील हरकत करने के जुर्म में एक आश्रम के चौकीदार तथा उसके बेटे को मंगलवार को पांच-पांच वर्ष की कैद की सजा सुनायी ।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर प्रयास कुंज आश्रम में नाबालिग से मारपीट तथा अश्लील हरकत करने के जुर्म में उसके चौकीदार तथा उसके बेटे को पांच-पांच वर्ष की कैद की सजा सुनायी एवं दोनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि जुर्माना न भरने की सुरत में दोनों दोषियों को और एक-एक वर्ष सलाखों के पीछे गुजारना होगा। अदालत के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीडिता को दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि दे जाएगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार निर्जन गांव स्थित प्रयास कुंज आश्रम में रहने वाली एक किशोरी ने 15 जुलाई 2018 को पुलिस में शिकायत की थी कि आश्रम के चौकीदार उत्तर प्रदेश मोहम्मदाबाद के प्यारेलाल (63) तथा उसके बेटे सोनू उसके साथ अश्लील हरकत करते। पीडि़ता के अनुसार जब वह उसका विरोध करती तो दोनों बाप बेटा उसके साथ मारपीट करते थे।

महिला थाना पुलिस ने किशोरी की शिकायत पर प्यारेलाल, उसके बेटे सोनू के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।

भाषा सं राजकुमार

राजकुमार

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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