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Sunday, 6 October, 2024
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मेघालय उच्च न्यायालय ने बिना देरी के अवैध खनन रोकने का निर्देश दिया

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शिलांग, आठ मार्च (भाषा) मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अवैध खनन गतिविधियां बिना किसी देरी के रोकी जाएं और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त एक समिति गठित की जाए, ताकि इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और सिफारिशों के क्रियान्वयन पर नजर रखी जा सके।

उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने पूर्व जैंतिया हिल्स जिले में अवैध खनन गतिविधियों से जुड़ी स्थिति की समीक्षा करने के लिए मुख्य सचिव आर वी सुचियांग के साथ इलाके के हाल के दौरे के बाद इस मामले पर सुनवाई शुरू की।

पीठ ने सोमवार को कहा, ‘‘मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने रिपोर्ट दाखिल कर दी है जिससे संकेत मिलता है कि कुछ कार्रवाई की गयी है। बहरहाल, यह स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया…खनन गतिविधियों की निगरानी करना अनिवार्य है।’’

ख्लिहरियात और उसके आसपास के इलाकों का पिछले सप्ताह दौरा करने वाले तीन न्यायाधीशों को दसियों किलोमीटर तक फैली सड़क के दोनों ओर अभी खोदे गए कोयले के ढेर नजर आए।

भाषा गोला मनीषा

मनीषा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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