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Sunday, 6 October, 2024
होमदेशबटला मुठभेड़: मृत्युदंड के खिलाफ दोषी की अपील पर 21 मार्च से सुनवाई करेगा उच्च न्यायालय

बटला मुठभेड़: मृत्युदंड के खिलाफ दोषी की अपील पर 21 मार्च से सुनवाई करेगा उच्च न्यायालय

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नयी दिल्ली, सात मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह साल 2008 की सनसनीखेज बटला हाउस मुठभेड़ से संबंधित एक मामले में निचली अदालत के फैसले पर पर 21 मार्च से सुनवाई शुरू करेगा। निचली अदालत ने मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस के निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की हत्या के अपराध में आरिज खान को मौत की सजा सुनाई थी।

उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत से प्राप्त फैसले के साथ ही मृत्युदंड के खिलाफ दाखिल आरिज खान की अपील पर भी सुनवाई की जाएगी। निचली अदालत ने 15 मार्च, 2021 को अभियुक्त को मौत की सज सुनाई थी।

जब एक निचली अदालत किसी मामले में किसी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाती है, तो निचली अदालत के फैसले की पुष्टि के लिए सारे तथ्यों की विवेचना करता है।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता की पीठ ने कहा कि मौत की सजा के मामले में इस कार्यवाही के बारे में सूचित करते हुए दोषी को नोटिस भी भेजा जाए।

पीठ ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह निचली अदालत का इस मामले का रिकार्ड और मौत की सजा संबंधी संदर्भ सरकार का प्रतिनिधित् कर रहे अभियोजक को यथाशीघ्र भेजा जाए।

आरिज खां ने जुलाई 2021 को निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।

भाषा

जोहेब अनूप

अनूप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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