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Sunday, 6 October, 2024
होमदेशअदालत ने ऑनलाइन सुनवाई को एक मानदंड के रूप में अपनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

अदालत ने ऑनलाइन सुनवाई को एक मानदंड के रूप में अपनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

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नयी दिल्ली, सात मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने अदालतों में ऑनलाइन सुनवाई को एक मानदंड के रूप में अपनाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल ओर न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि अभी याचिका पर विचार करने का कोई कारण नजर नहीं आता, क्योंकि इस संबंध में उच्च न्यायालय पहले ही अपने प्रशासनिक स्तर पर विचार कर रहा है।

पीठ ने कहा कि सुनवाई के तरीके के संबंध में निर्णय उसके मौजूदा न्यायाधीशों की एक समिति की मदद से उचित विचार-विमर्श के बाद लिया जाता है और ‘‘ वैश्विक महामारी के मद्देनजर, हम प्रशासनिक स्तर पर फैसला कर रहे हैं।’’

याचिकाकर्ता मुजीब उर रहमान ने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई की अनुमति देने से न्यायिक समय का अधिकतम उपयोग संभव होगा।

रहमान ने अपनी याचिका में कहा कि क्योंकि ‘‘हमेशा शारीरिक रूप से मौजूद होना आवश्यक नहीं है’’…वकील, वादी, सभी पक्ष और अदालत ऑनलाइन सुनवाई का विकल्प चुन सकती है, जिससे बड़े पैमाने पर जनता के साथ अनावश्यक शारीरिक सम्पर्क की संभावना कम हो जाएगी जब तक की कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रकोप कम नहीं होता।

उच्च न्यायालय में दो मार्च से पूर्ण रूप से अदालत परिसर में सुनवाई शुरू हो गई थी। हालांकि, वीडियो कॉन्फ्रेंस लिंक के माध्यम से उपस्थित होने का विकल्प भी अभी मौजूद है। भाषा निहारिका अनूप

अनूप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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