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Monday, 7 October, 2024
होमदेशअदालत ने उप्र सरकार के मंत्री रजा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट वापस लिया

अदालत ने उप्र सरकार के मंत्री रजा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट वापस लिया

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लखनऊ, चार मार्च (भाषा) सांसद-विधायक अदालत के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने 32 साल पुराने एक मामले में मंत्री मोहसिन रजा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को शुक्रवार को वापस ले लिया। अदालत ने आदेश पारित करते हुए रजा को 20 हजार रुपये का निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया। रजा अदालत में पेश हुए और दलील दी कि वह अपनी बीमारी के कारण बृहस्पतिवार को अदालत नहीं आ सके। अदालत ने बृहस्पतिवार को पाया था कि लड़ाई-झगड़े से संबंधित 32 साल पुराना मामला तीन मार्च को सुनवाई के लिए अदालत में लगा हुआ था, जहां पर बचाव पक्ष को अपना साक्ष्य देना था, लेकिन मोहसिन रजा न तो व्यक्तिगत रूप से हाजिर हुए और न ही अपनी ओर से बचाव साक्ष्य प्रस्तुत किया। इस पर अदालत ने उनकी ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।अभियोजन पक्ष के अनुसार एक व्यक्ति ने 19 मई 1989 को रजा और एक अन्‍य के खिलाफ वजीरगंज पुलिस में मामला दर्ज कराया था। आरोप है कि वादी ट्रक चला रहा था तभी दोनों आरोपियों ने उसे ट्रक से बाहर निकाला और उससे मारपीट की।भाषा सं आनन्द .

संतोषसंतोष

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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