बारीपदा (ओडिशा), तीन मार्च (भाषा) ओडिशा के मयूरभंज जिले में एक अदालत ने 74 वर्षीय शख्स को चार साल पहले एक किशोरी से दुष्कर्म करने के जुर्म में 10 साल की जेल की सजा सुनायी है।
विशेष लोक अभियोजक अभिना पटनायक ने बताया कि बारीपदा की पोक्सो न्यायाधीश सुमिता जेना ने दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने बृहस्पतिवार को जिला विधि सेवा प्राधिकरण को दुष्कर्म पीड़िता को सात लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
यह घटना 27 अप्रैल 2018 की है जब 17 वर्षीय लड़की बकरियां चराने के लिए झारपोखरिया मंडल में अपने गांव के समीप एक वन में गयी थी। किशोरी गर्भवती हो गयी थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया था।
अभियोजन ने बताया कि अदालत का फैसला लड़की के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और 20 गवाहों के बयानों पर आधारित है।
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