नयी दिल्ली, तीन मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के प्रबंध निदेशक (एमडी) पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगाने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। इसके साथ ही केन्द्र और दिल्ली सरकार से इस पद के लिए आवेदन करने वाले सभी लोगों की खातिर अधिकतम आयु 60 वर्ष निर्धारित करने के अनुरोध संबंधी एक याचिका पर जवाब देने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्ण की पीठ ने केन्द्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और जनहित याचिका पर प्राधिकारियों को जवाब देने को कहा। केंद्र सरकार को यह नोटिस आवास एवं शहरी मामलों तथा कानून एवं विधि मंत्रालयों के जरिए दिया गया।
अदालत मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को करेगी और उसने इस चरण में नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
याचिका में दिल्ली सरकर की दस फरवरी की अधिसूचना को चुनौती दी गयी थी जिसमें पद के लिए आवेदन मांगा गया था। याचिका में इसे मनमाना, तर्कहीन, अन्यायपूर्ण और तय कानूनी प्रक्रिया के विपरीत बताया गया है।
याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका में कहा कि प्रबंध निदेशक पद के लिए अधिकतम आयु सीमा समान होनी चाहिए,जो कि 60 वर्ष है और रिक्ति निकाले जाने की तिथि पर जो उम्मीदवार पात्र हैं, उन्हें ही आवेदन देना चाहिए। रिक्ति एक अक्टूबर 2021 को जारी हुई थी।
याचिका में कहा गया, ‘‘अधिसूचना में कहा गया है कि इस पद पर आवेदन के लिए आंतरिक उम्मीवारों के लिए अधिकतम आयुसीमा 60 वर्ष है,जबकि शेष उम्मीदवारों के लिए यह 58 वर्ष है। इसके अलावा यह लखनऊ मेट्रो, चेन्नई मेट्रो आदि के कर्मचारियों को बाहरी व्यक्ति मानता है, जो मनमाना, तर्कहीन और अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन है।’’
भाषा शोभना अविनाश
अविनाश
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