scorecardresearch
Friday, 15 November, 2024
होमदेशअर्थजगतसेबी ने डिपॉजिटरी, भागीदार नियमों में संशोधनों को अधिसूचित किया

सेबी ने डिपॉजिटरी, भागीदार नियमों में संशोधनों को अधिसूचित किया

Text Size:

नयी दिल्ली, 24 फरवरी (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने डिपॉजिटरी और भागीदारों से संबंधित नियमों में संशोधनों को अधिसूचित कर दिया है।

सेबी ने नए नियमों में लेनदेन करने वाले सदस्यों के लिए कुल राशि की आवश्यक सीमा को बढ़ा दिया है।

बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित नियमों में स्टॉक ब्रोकरों के पास अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर तीन करोड़ रुपये नेटवर्थ होना जरूरी है। वहीं अधिसूचना की तारीख से दो साल के भीतर कुल राशि को बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये किया जाएगा।

सेबी के अनुसार, नियमों में बदलाव का उद्देश्य प्रतिभूति बाजार में निवेशकों की बढ़ती भागीदारी के बीच संभावित जोखिमों को कम करना है।

संशोधित नियमन को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी और भागीदार) (संशोधन) नियमन, 2022 कहा जाएगा।

भाषा जतिन अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments