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Friday, 15 November, 2024
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अपीलीय न्यायाधिकरण ने नरेंद्र प्लास्टिक के खिलाफ रिलायंस एसेट रिकंसट्रक्शन की याचिका को अनुमति दी

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नयी दिल्ली, 22 फरवरी (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने मंगलवार को रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लि. (आरएसआरसीएल) मामले में एनसीएलटी के आदेश को खारिज कर दिया। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने अपने आदेश में नरेंद्र प्लास्टिक के खिलाफ ऋण शोधन कार्यवाही शुरू करने के आग्रह वाली आरएसआरसीएल की अपील को खारिज कर दिया था।

अपीलीय न्यायाधिकरण ने एनसीएलटी को कंपनी के खिलाफ ऋण शोधन कार्यवाही शुरू करने का भी निर्देश दिया।

अपीलीय न्यायाधिकरण के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने एनसीएलटी की मुंबई पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 13 अगस्त, 2021 को आरएआरसीएल की दिवाला कार्यवाही शुरू करने की याचिका को खारिज कर दिया गया था।

एनसीएलटी ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरएआरसीएल की याचिका को प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने के कारण खारिज किया जा रहा है। पीठ का कहना था कि याचिका चूक के बाद निर्धारित तीन साल की अवधि के बाद दायर की गयी थी।

हालांकि, आरएआरसील ने फैसले को अपीलीय न्याधिकरण में चुनौती दी थी। उसकी दलील थी कि याचिका निर्धारित समयसीमा के भीतर दायर की गयी थी।

कंपनी को कर्ज शुरू में आईएनजी वैश्य बैंक दिया था। बाद में इस कर्ज को सितंबर, 2014 को हुए समझौते के तहत आरआरआरसीएल को सौंप दिया गया।

भाषा

रमण अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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