कोच्चि, 22 फरवरी (भाषा) दो और प्रवासी भारतीयों ने केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए आरोप लगाया है कि कालीकट हवाई अड्डे पर एक ऐसी प्रयोगशाला द्वारा अनधिकृत रैपिड पीसीआर परीक्षण किए जा रहे हैं जिसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) से मंजूरी नहीं मिली है।
अदालत ने केंद्र, राज्य सरकार, आईसीएमआर, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और कालीकट हवाई अड्डा प्राधिकरण को नोटिस जारी कर उनसे याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा।
अदालत ने इस निर्देश के साथ याचिका को अगली सुनवाई के लिए 28 फरवरी को सूचीबद्ध किया। अदालत ने इसी प्रकार के एक अन्य मामले के साथ इसे सूचीबद्ध किया है। उस मामले में, एक प्रवासी भारतीय के पास कोविड-19 की निगेटिव जांच रिपोर्ट थी लेकिन उसका उसी हवाई अड्डे पर उसी प्रयोगशाला द्वारा रैपिड पीसीआर जांच कराया गया और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी।
नयी याचिका में, याचिकाकर्ताओं – मोहम्मद अरशद पी.के. और मोहम्मद शकील के. ने कहा कि उक्त प्रयोगशाला में उनकी जांच रिपोर्ट उड़ानों में सवार होने से ठीक पहले पॉजिटिव पायी गयी जबकि, कुछ घंटों पहले उनकी कोविड जांच रिपोर्ट निगेटिव थी।
याचिकाकर्ताओं ने उन्हें हुई परेशानी के लिए उचित मुआवजे और हवाई अड्डों पर किए जा रहे कोविड परीक्षणों के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया है।
भाषा अविनाश मनीषा
मनीषा
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