लखनऊ, 21 फरवरी (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखनऊ (रेंज) की पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) लक्ष्मी सिंह के स्थानांतरण का आग्रह करने वाली जनहित याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उनके पति उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली एक सीट से भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं।
शंकर शुक्ला की ओर से दायर जनहित याचिका पर लखनऊ पीठ में सुनवाई हुई। हालांकि अदालत ने कहा कि उनकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि वह ‘प्रभावित व्यक्ति’ नहीं हैं।
याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल व न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने की।
याची की ओर से अधिवक्ता राकेश चौधरी ने समाजवादी पार्टी द्वारा चुनाव आयोग को भेजे गए प्रतिवेदन पेश करते हुए, दलील दी कि आईजी लक्ष्मी सिंह के पति राजेश्वर सिंह लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में लक्ष्मी सिंह के लखनऊ रेंज की आईजी रहते, उक्त विधानसभा सीट का चुनाव निष्पक्ष होना सम्भव नहीं है।
अधिवक्ता ने दलील दी कि चुनाव आयोग इसी प्रकार के दूसरे मामलों में पहले भी सम्बंधित अधिकारियों को हटाने के निर्देश दे चुका है। हालांकि अदालत याची की दलील से सहमत नहीं दिखी।
याची के अधिवक्ता के अनुसार, अदालत ने कहा कि याची उस क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ रहा है और न ही किसी राजनीतिक दल से उसे वर्तमान याचिका दाखिल करने के लिए अधिकृत किया गया है, ऐसे में वह प्रभावित व्यक्ति नहीं है, लिहाजा उसे सुने जाने का अधिकार नहीं प्राप्त है।
भाषा सं जफर
नोमान
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