नयी दिल्ली, 20 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महिला उम्मीदवार की उत्त्तर पुस्तिका जांचने के अपने आदेश पर अमल में देरी के लिए कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के अध्यक्ष पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
महिला उम्मीदवार ने एक पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन उत्तर पुस्तिका पर अपना क्रमांक लिखना भूल गयी थी।
अदालत ने कहा कि उम्मीदवार द्वारा अवमानना याचिका दायर करने के बाद ही उसके जुलाई 2019 के आदेश पर अमल किया गया था। उम्मीदवार ने पैसे खर्च किये हैं।
केंद्र सरकार के वकील ने अदालत को अवगत कराया कि एसएससी अध्यक्ष की ओर से 11 फरवरी, 2022 को संबंधित परीक्षा के बारे में आदेश जारी किया गया है, लेकिन इस बारे में न तो उम्मीदवार को जानकारी दी गयी, न इसे रिकॉर्ड में लाया जा सका है।
न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी ने कहा, ‘‘यहां तक कि आदेश पर अमल अवमानना याचिका दायर करने के बाद ही किया गया है, जिसके लिए याचिकाकर्ता को रुपये खर्च करने पड़े हैं। इसलिए प्रतिवादी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जिसका भुगतान दो सप्ताह के भीतर याचिककर्ता को किया जाएगा।’’
उच्च न्यायालय अधिवक्ता अमित कुमार के जरिये 24 वर्षीय महिला उम्मीदवार द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
भाषा
सुरेश दिलीप
दिलीप
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.