नयी दिल्ली, 16 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) द्वारा चालू सत्र की परीक्षा ऑफलाइन कराने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने दिल्ली के बाहर रह रहे डीयू के पांच विद्यार्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शिक्षण संस्थान से ऑफलाइन कक्षाओं पर रुख बताने को कहा और विश्वविद्यालय की ओर से पेश वकील से कहा कि वह संस्थान से निर्देश लें कि क्या हाइब्रिड (ऑनलाइन और ऑफलाइन का समायोजन) कक्षाएं बाकी बचे सत्र के लिए उपलब्ध रहेगी या नहीं।
उल्लेखनीय है कि पांच विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के नौ फरवरी के आदेश को चुनौती दी है जिसमें 17 फरवरी से ही ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
भाषा धीरज अविनाश
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