ठाणे (महाराष्ट्र),10फरवरी (भाषा) ठाणे जिले के भिवंडी की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के स्थानीय कार्यकर्ता द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराए गए मानहानि के मामले में सुनवाई 22 फरवरी से प्रारंभ होगी।
इससे पहले मामले में सुनवाई दस फरवरी अर्थात आज से शुरू होनी थी।
याचिकाकर्ता राजेश कुंते के वकीलों प्रबोध जयवंत और गणेश धारगलकर ने बृहस्पतिवार को अदालत को सूचित किया कि इस मामले में निचली अदालतों के कुछ फैसलों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी हैं और याचिकाएं वहां लंबित हैं, इसलिए उन पर कोई फैसला आने तक सुनवायी टाली जानी चाहिए।
न्यायाधीश जे वी पालीवाल ने इस पर कहा कि मामले में सुनवायी 22 फरवरी से शुरू की जा सकती है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के साक्ष्यों को अगली तारीख से दर्ज किया जाएगा।
गौरतलब है कि आरएसएस के स्थानीय कार्यकर्ता कुंते ने गांधी के खिलाफ 2014में मामला दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में कुंते ने कहा था कि कांग्रेस नेता ने भिवंडी में एक चुनावी रैली में महात्मा गांधी की हत्या में संघ का हाथ होने का आरोप लगाया था।
कुंते ने शिकायत में कहा कि इस प्रकार के मिथ्या आरोप लगा कर उन्होंने संगठन की छवि खराब की है।
वर्ष 2018 में अदालत ने गांधी के खिलाफ आरोप तय किये थे, वहीं कांग्रेस नेता ने सभी आरोपों से इनकार किया था।
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शोभना अनूप
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