कटक, सात फरवरी (भाषा) ओडिशा उच्च न्यायालय ने लोकसभा सचिवालय के उस आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी, जिसमें अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शिनी को केंद्रपाड़ा के सांसद अनुभव मोहंती की पत्नी की तौर पर उन्हें मिले संसद के पहचान पत्र को वापस करने को कहा गया था।
न्यायमूर्ति विश्वनाथ रथ ने प्रियदर्शिनी की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश जारी किया।
मोहंती ने लोकसभा सचिवालय से उनसे अलग रह रहीं उनकी पत्नी का पहचान पत्र वापस ले लेने का अनुरोध किया था। उन्होंने इसका दुरुपयोग होने की आशंका जताई थी।
लोकसभा सचिवालय से नोटिस मिलने के बाद प्रियदर्शिनी ने उसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
मोहंती समेत प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख तय की।
प्रियदर्शिनी और मोहंती के बीच ओडिशा एवं नयी दिल्ली की अदालतों में कानूनी लड़ाई चल रही है। अभिनेत्री ने यहां की एक अदालत में अपने पति के विरूद्ध घरेलू हिंसा का मामला दायर किया है, जबकि बीजद सांसद ने नयी दिल्ली की एक अदालत में तलाक के लिये अर्जी दी है।
भाषा राजकुमार दिलीप
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