नयी दिल्ली, सात फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा, जिसमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों के सुपर स्पेशियलिटी कोर्स में 50 फीसदी सीटें सरकारी अस्पतालों में सेवारत डॉक्टरों के लिए आवंटित की गई हैं।
न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की पीठ ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, तमिलनाडु सरकार और अन्य को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट)-एसएस (सुपर स्पेशियलिटी), 2021 परीक्षा में भाग लेने वाले कुछ लोगों द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।
तमिलनाडु सरकार ने सात नवंबर, 2020 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें राज्य के सेवारत सरकारी डॉक्टरों के लिए सुपर-स्पेशियलिटी कोर्स में 50 प्रतिशत सीटें आवंटित की गई थीं।
भाषा शफीक दिलीप
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