कोच्चि, 25 जनवरी (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने एक अभिनेत्री से संबंधित यौन हमला मामले में अभियोजन पक्ष को मामले में सामने आए नए गवाहों से जिरह के लिए मंगलवार को 10 दिन का समय और दे दिया।
न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने गवाहों से जिरह पूरी करने के लिए और समय देने का आग्रह करने वाली अभियोजन पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया।
इस बीच, अभियोजन पक्ष ने अदालत को सूचित किया कि पांच गवाहों में से तीन से पूछताछ पूरी हो चुकी है।
इससे पहले, 17 जनवरी को उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की अपील को अनुमति दी थी तथा निचली अदालत के उस आदेश को निरस्त कर दिया था जिसमें वर्ष 2017 के अभिनेत्री के यौन उत्पीड़न मामले में कई और गवाहों को बुलाने तथा आरोपियों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने संबंधित सरकार की याचिका को खारिज कर दिया गया था।
निचली अदालत ने 21 दिसंबर को तीन गवाहों को तलब करने की अनुमति दी थी और अन्य को तलब करने के अनुरोध को खारिज कर दिया था।
सत्रह फरवरी, 2017 की रात तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम करने वाली एक अभिनेत्री का कुछ लोगों ने कथित तौर पर अपहरण कर उसकी कार के अंदर दो घंटे तक छेड़छाड़ की थी। आरोपियों ने अभिनेत्री को कथित तौर पर ब्लैकमेल करने के लिए घटना का वीडियो भी बना लिया था।
मामले में दस लोग आरोपी हैं और पुलिस ने शुरुआत में सात लोगों को गिरफ्तार किया था। मामले में आरोपी अभिनेता दिलीप को भी गिरफ्तार किया गया था जिन्हें बाद में जमानत मिल गई थी।
भाषा नेत्रपाल माधव
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