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Friday, 27 December, 2024
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ओडिशा स्लरी पाइपलाइन के लिए आर्सेलरमित्तल की समाधान योजना को एनसीएलएटी की मंजूरी

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नयी दिल्ली, 19 जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने ओडिशा स्लरी पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (ओएसआईएल) के अधिग्रहण के लिए आर्सेलरमित्तल इंडिया की तरफ से लगाई गई बोली को मंजूरी दे दी है।

इसके साथ ही एनसीएलएटी ने कर्ज न चुकाने वाली कंपनी ओएसआईएल के लिए लक्ष्मी निवास मित्तल की स्वामित्व वाली इकाई आर्सेलरमित्तल इंडिया की तरफ से रखी गई समाधान योजना के खिलाफ दायर अपीलें भी खारिज कर दीं।

न्यायाधिकरण के जरत कुमार जैन (न्यायिक सदस्य) और कांति नरहरी की दो सदस्यीय पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की कटक पीठ के पहले दिए गए आदेश को मंगलवार को मंजूरी दे दी। कटक पीठ ने कंपनी के लिए आर्सेलर मित्तल इंडिया की बोली मंजूर की थी।

ओएसआईएल की समाधान प्रक्रिया से जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ता रामजी श्रीनिवासन ने कहा कि एनसीएलएटी ने समाधान योजना के खिलाफ दायर सभी अपीलें खारिज कर दी हैं।

एनसीएलटी ने ओएसआईएल के लिए आर्सेलरमित्तल इंडिया की 2,359 करोड़ रुपये की बोली को दो मार्च, 2020 को मंजूरी दी थी।

भाषा

मानसी प्रेम

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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