बारीपदा (ओडिशा), 18 जनवरी (भाषा) ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने सात साल पहले आठ वर्षीय एक बच्ची के बलात्कार के 57 वर्षीय दोषी को मंगलवार को 10 साल कारावास की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक अभिना पटनायक ने बताया कि पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत की न्यायाधीश सुमिता जेना ने दोषी पर 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को मुआवजे के तौर पर तीन लाख रुपये देने का निर्देश दिया।
बच्ची जब 26 दिसंबर, 2015 को बरसाही ब्लॉक में एक तलाब के निकट जा रही थी, तब व्यक्ति जबरन उसे एक मकान में ले गया और उसने उससे बलात्कार किया। इस मामले में 10 गवाहों से पूछताछ की गई थी।
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