कोच्चि : केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को ऑनलाइन सुनवाई में एक व्यक्ति के बिना शर्ट पहने शामिल होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यह कोई सर्कस या सिनेमा नहीं है.
न्यायमूर्ति देवन रामचन्द्रन की एकल पीठ ने कहा, ‘यह क्या है? क्या चल रहा है? यह अदालत है, कोई सर्कस या सिनेमा नहीं है.
न्यायाधीश ने अपनी अदालत में मुकदमे की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान उसमें शामिल हुए एक व्यक्ति को बिना शर्ट पहने देखा, जिसके बाद उक्त टिप्पणी की.
इस गलती की ओर दो बार ध्यान आकर्षित किए जाने के बावजूद व्यक्ति ने जब उसे सुधारने में बहुत देर कर दी तब न्यायमूर्ति रामचन्द्रन ने कहा कि वह ऐसे व्यक्ति को सुनवाई से बाहर निकाल देंगे.
उन्होंने चेतावनी दी, ‘मैं लोगों को (ऑनलाइन सुनवाई से) बाहर निकालने को मजबूर हो जाउंगा, अगर वह ऐसे (बिना कपड़ों के) सुनवाई में आए तो.’
इसके बाद उक्त व्यक्ति ने सुनवाई से लॉगआउट कर लिया.
उच्च न्यायालय पिछले साल कोविड-19 महामारी की शुरुआत से ही ऑनलाइन सुनवाई कर रहा है.