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Friday, 15 November, 2024
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हाई कोर्ट ने केंद्र से कहा, बुधवार तक बताइए कि NEET-MDS के दाखिलों के लिए काउंसलिंग कब होगी

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने कहा कि अब जब केंद्र ने मेडिकल सीटों में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण को मंजूरी दे दी है तो वह काउंसलिंग कब कराएगा.

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नई दिल्ली: हाई कोर्ट ने केंद्र से सोमवार को 11 अगस्त तक इस संबंध में जानकारी देने को कहा कि वह नीट-एमडीएस में दाखिले के लिए काउंसलिंग कब शुरू करेगा, जिसके लिए 16 दिसंबर, 2020 को परीक्षा आयोजित की गई थी.

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने कहा कि अब जब केंद्र ने मेडिकल सीटों में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण को मंजूरी दे दी है तो वह काउंसलिंग कब कराएगा.

केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने कहा कि सरकार को इस संबंध में अधिसूचना जारी करने और तौर-तरीके तैयार करने के लिए दो सप्ताह का समय चाहिए.


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पीठ ने कहा, ‘यह क्या है. हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था कि केंद्र ने ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी है. अब फिर से आप इसे अक्टूबर या नवंबर में खिसका देंगे. हम इसकी इजाजत नहीं देंगे. आप कृपया हमें बुधवार तक बताएं कि आप काउंसलिंग कब आयोजित करेंगे. हम इसे पहले मामले के रूप में सूचीबद्ध कर रहे हैं. आप हमें जानकारी दें.’

केंद्र सरकार ने हाल में अखिल भारतीय आरक्षण योजना के अंतर्गत मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2021-22 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा एवं दंत पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी.

इससे पहले, न्यायालय ने नीट-एमडीएस में दाखिले के लिए काउंसलिंग आयोजित करने में देरी पर 12 जुलाई को कड़ा संज्ञान लिया था. शीर्ष अदालत ने कहा था कि केंद्र और अन्य पक्ष एक साल से ‘‘टाल-मटोल’’ कर रहे हैं.

पीठ ने संबंधित पक्ष की याचिका पर कहा था कि ये योग्य बीडीएस छात्र हैं और केंद्र ने पिछले साल से काउंसलिंग क्यों नहीं की.


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बैचलर इन डेंटल सर्जरी (बीडीएस) डिग्री वाले चिकित्सकों ने पिछले साल 16 दिसंबर को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (एनबीई) द्वारा डेंटल सर्जरी (एमडीएस) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट)-एमडीएस दी थी. पीठ ने केंद्र और एमसीसी के अलावा इससे पहले डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (एनबीई) को भी नोटिस जारी किए थे.

वकील तन्वी दुबे के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि ये डॉक्टर नीट-एमडीएस, 2021 के लिए काउंसलिंग की तारीख की घोषणा करने में एमसीसी द्वारा की गई ‘अनुचित और अनिश्चित देरी’ को चुनौती दे रहे हैं.

याचिका में एमसीसी को नीट-एमडीएस 2021 के लिए एक अलग काउंसलिंग आयोजित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. बीडीएस उम्मीदवारों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के परिणाम भी निर्धारित तिथि, यानी 31 दिसंबर, 2020 को घोषित किए गए थे.

इसमें कहा गया था, ‘हालांकि, 31.12.2020 को परिणाम घोषित होने के बाद, आज तक यानी 23.06.2021 तक, काउंसलिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है. याचिकाकर्ताओं ने काउंसलिंग के कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिवादियों से संपर्क करने के कई प्रयास किए, लेकिन काउंसलिंग शुरू होने की तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं मुहैया कराई गई है.’


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