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Friday, 22 November, 2024
होमदेशअपराधपोर्न फिल्म बनाने, ऐप्स पर पब्लिश करने के मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा गिरफ्तार

पोर्न फिल्म बनाने, ऐप्स पर पब्लिश करने के मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा गिरफ्तार

फरवरी 2021 में मुंबई अपराध शाखा में अश्लील फिल्में बनाने और कुछ ऐप के माध्यम से उन्हें प्रसारित करने का मामला दर्ज किया गया था.

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मुंबई: मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने कारोबारी एवं अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा समेत 11 लोगों को कथित तौर पर पोर्न फिल्मों का निर्माण करने और उन्हें कुछ ऐप के माध्यम से प्रसारित करने के मामले में गिरफ्तार किया है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की ओर से यह जानकारी दी गई.

मुंबई पुलिस की प्रॉपटी सेल ब्रांच ने अब तक इस मामले में अभी तक राजकुंद्रा समेत कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने राज कुंद्रा का मेडिकल चेकअप करने के लिए जेजे अस्पताल ले गई है.

बाद में उन्हें मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय ले जाया गया.

 

 

मुंबई पुलिस आयुक्त ने एक बयान में कहा कि कुंद्रा (45) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज होने के बाद अपराध शाखा ने कुंद्रा को गिरफ्तार किया है. उन्होंने कहा कि कुंद्रा इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता प्रतीत होता है.

उन्होंने कहा, ‘फरवरी 2021 में मुंबई अपराध शाखा में अश्लील फिल्में बनाने और कुछ ऐप के माध्यम से उन्हें प्रसारित करने का मामला दर्ज किया गया था. हमने इस मामले में 19 जुलाई 2021 को राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया है क्योंकि वह इसमें मुख्य साजिशकर्ता प्रतीत होता है . हमारे पास इस बारे में पर्याप्त सबूत हैं.’

उपनगरीय मुंबई के मालवानी पुलिस स्टेशन में चार फरवरी को मामला दर्ज किया गया था. एक अन्य अधिकारी ने बताया कि एक महिला ने पुलिस से संपर्क किया था और अपनी शिकायत में कुछ आरोप लगाए थे, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

उन्होंने कहा, ‘‘इस आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई और अपराध शाखा को मामला सौंपा गया. इससे पहले भी हमने अश्लील फिल्म बनाने के संबंध में मामले दर्ज किए थे, जिनमें एक अभिनेत्री और कुछ अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था.

अधिकारी ने कहा, ‘हम राज कुंद्रा के खिलाफ मामले की जांच करेंगे और यह पता लगाएंगे कि क्या इस मामले और पहले दर्ज किए गए अश्लील फिल्म संबंधी मामलों में कोई संबंध है.’

कुंद्रा के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 420 (धोखाधड़ी), 34 (सामान्य इरादा), 292 और 293 (अश्लील विज्ञापन से संबंधित) और आईटी अधिनियम एवं महिलाओं के अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है.

(भाषा और एएनआई के इनपुट्स के साथ)

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