नई दिल्ली: केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को शुक्रवार को बताया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन का क्लिनिकल परीक्षण जारी हैं और यह पूरा होने की कगार पर पहुंच गया है.
केंद्र ने कहा कि सरकार नीति बनाएगी और विशेषज्ञों की अनुमति के बाद ही बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा.
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा, ‘परीक्षण पूरा हो जाने दीजिए, नहीं तो बिना परीक्षण के टीका लगाने से, वह भी बच्चों के मामले में, यह आपदा हो जाएगी.’
पीठ ने कहा, ‘एक बार परीक्षण पूरे हो जाएं, तो आप जल्द से जल्द इसे बच्चों पर लागू करें. पूरा देश इंतजार कर रहा है.’
अदालत ने मामले में अगली सुनवाई छह सितंबर को निर्धारित की है.
उच्च न्यायालय एक नाबालिग की ओर से दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रहा था. इसनमें 12 से 17 आयुवर्ग के बच्चों के तत्काल टीकाकरण के निर्देश देने का इस आधार पर अनुरोध किया गया था कि आशंका है कि कोविड-19 की तीसरी लहर उन्हें ज्यादा प्रभावित करेगी.
यह भी पढ़ें: पुलित्जर विजेता भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में कवरेज के दौरान हत्या