scorecardresearch
Monday, 25 November, 2024
होमदेशदिल्ली की अदालत ने बटला हाउस एनकाउंटर मामले में आतंकी आरिज खान को एम. सी. शर्मा की हत्या का दोषी ठहराया

दिल्ली की अदालत ने बटला हाउस एनकाउंटर मामले में आतंकी आरिज खान को एम. सी. शर्मा की हत्या का दोषी ठहराया

दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के निरीक्षक शर्मा की हत्या कर दी गई थी.

Text Size:

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 2008 में हुए बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान पुलिस निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की हत्या और अन्य अपराधों के लिये सोमवार को आरिज खान को दोषी ठहराया.

खान, कथित तौर पर आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा था.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से अपराध बिना किसी संदेह के साबित हुआ है.

न्यायाधीश ने कहा कि यह साबित होता है कि आरिज खान और उसके साथियों ने पुलिस अधिकारी की हत्या की और उन पर गोली चलाई.

अदालत ने कहा कि सजा की अवधि पर 15 मार्च को बहस होगी.

दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के निरीक्षक शर्मा की हत्या कर दी गई थी.

इस मामले के संबंध में जुलाई 2013 में एक अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी शहजाद अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

इस फैसले के विरुद्ध अहमद की अपील उच्च न्यायालय में लंबित है.

आरिज खान घटनास्थल से भाग निकला था और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था. खान को 14 फरवरी 2018 को पकड़ा गया और तब से उस पर मुकदमा चल रहा था.


यह भी पढ़ें: काम की धीमी गति और ‘जज्बे’ की कमी को लेकर कैसे PM मोदी ने 3 हफ्तों में 3 बार IAS अधिकारियों की खिंचाई की


 

share & View comments