नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने कोविड-19 और इसके नए स्वरूप के संक्रमण के मद्देनजर 31 दिसंबर और एक जनवरी को रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया है, ताकि नववर्ष समाराहों में लोगों की भीड़ एकत्र नहीं हो.
दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रात्रिकालीन कर्फ्यू 31 दिसंबर की रात 11 बजे से एक जनवरी की सुबह छह बजे तक और एक जनवरी की रात 11 बजे से दो जनवरी की सुबह छह बजे तक लागू रहेगा.
आदेश में कहा गया है कि रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी.
मुख्य सचिव ने आदेश में कहा कि दिल्ली में रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान लोगों और सामान के अंतरराज्यीय आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी.
महाराष्ट्र में 5 जनवरी तक है रात का कर्फ्यू
महाराष्ट्र सरकार ने थो सोमवार को ही लोगों से कोविड-19 महामारी के बीच नया साल मनाने के लिए घर से बाहर नहीं जाने की अपील की और कहा कि राज्य के बड़े शहरों में अभी पांच जनवरी तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा.
ब्रिटेन में कोरोनावायरस का नया स्वरूप(स्ट्रेन) सामने आने के बाद एहतियात के तौर पर (बड़े शहरों की) निगमीय सीमा में आने वाले क्षेत्रों में पांच जनवरी तक रात में 11 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक का कर्फ्यू लगाया गया है.
राज्य सरकार ने लोगों से कहा, ‘अपने घरों में ही सामान्य तरीके से नये साल का स्वागत करने’ तथा ‘समुद्रतट, उद्यान, सड़कों पर जाने से बचने की अपील की गयी है, वैसे 31 दिसंबर को दिन का कर्फ्यू नहीं होगा. ’
परिपत्र में विशेषकर दस साल से छोटे बच्चों और 60 साल से अधिक के बुजुर्गों से इस महामारी के मद्देनजर नया साल मनाने के लिए घर से बाहर नहीं जाने का आह्वान किया गया है.
मुम्बई में नये साल पर मैरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया, गिरगांव और जुहू आदि स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं.
सरकारी आदेश में कहा गया है कि इस दौरान कोई भी सांसकृतिक या धार्मिक कार्यक्रम नहीं किया जाए, 2021 के पहले दिन धार्मिक स्थलों पर जा रहे लोग भीड़भाड़ से बचें.
परिपत्र में प्रदूषण से बचने के लिए आतिशबाजी नहीं करने की सलाह दी गयी है.