मऊ (उप्र): उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के चिरैयाकोट थाने की पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपविर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने इसकी जानकारी दी.
अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के मोलनागंज गांव में रहने वाला एक व्यक्ति शबाब खान उर्फ राहुल (38) हिंदू समुदाय की एक लड़की के साथ भाग गया.
उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले में शबाब समेत 14 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 366 (अपहरण) के अलावा उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपविर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है .
पुलिस ने बताया कि मामला थाना क्षेत्र के ग्राम मोलनागंज का है, जहाँ गांव के रहने वाले मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति और हिन्दू समुदाय की लड़की घर से भाग गए है. हिंदू नाम राहुल की पहचान के साथ लड़की के घर में काम करने वाला शबाब पहले से ही शादी शुदा है तीन बच्चों का पिता है जबकि 27 साल की लड़की अभी अविवाहित है .
बताया जा रहा है कि लड़की की शादी 30 नवम्बर को होनी थी. जिसमे शादी से एक दिन पूर्व वह शबाब के साथ भाग गयी. परिवार वालों को मामले की जानकारी होने के बाद उनलोगों ने पुलिस में शिकायत दी . पिता की तहरीर पर बृहस्पतिवार देर रात पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों की तलाश कर रही है .
इस नये अध्यादेश के तहत पहला मामला बरेली के एक मुस्लिम युवक के खिलाफ दर्ज किया गया था .
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 24 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी दी गई थी जिसमें विवाह के लिए छल, कपट, प्रलोभन देने या बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष के कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के इच्छुक लोगों को जिलाधिकारी के सामने एक निर्धारित प्रोफॉर्मा पर दो महीने पहले पहले इसकी सूचना देनी होगी और इजाजत मिलने पर वे धर्म परिवर्तन कर सकेंगे. इसका उल्लंघन करने पर इसमें छह माहीने से तीन साल तक के कैद और 10000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है .