scorecardresearch
Wednesday, 20 November, 2024
होमदेशअर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाएगा बॉम्बे हाईकोर्ट

अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाएगा बॉम्बे हाईकोर्ट

न्यायमूर्ति एस एस शिंदे तथा न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की पीठ ने शनिवार को याचिकाओं पर दिनभर चली सुनवाई के बाद तत्काल कोई राहत दिए बिना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

Text Size:

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय 2018 में एक इंटीनियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिये उकसाने से संबंधित मामले में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और दो अन्य लोगों द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाएगा.

न्यायमूर्ति एस एस शिंदे तथा न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की पीठ ने शनिवार को याचिकाओं पर दिनभर चली सुनवाई के बाद तत्काल कोई राहत दिए बिना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों फिरोज शेख तथा नीतीश सारदा ने अपनी ‘अवैध गिरफ्तारी’ को चुनौती देते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने की अपील की थी.

उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर शनिवार देर जारी नोटिस में कहा गया है कि पीठ नौ नवंबर को तीन बजे के बाद फैसला सुनाएगी.

अदालत ने शनिवार को कहा था कि इस मामले के लंबित रहने तक याचिकाकर्ताओं पर नियमित जमानत के लिये संबंधित निचली अदालत जाने पर रोक नहीं है.

अदालत ने कहा था कि अगर ऐसी याचिकाएं दायर की जाती हैं तो सत्र अदालत याचिका दायर किये जाने के चार दिन के अंदर उन पर सुनवाई करके फैसला लें.

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की अलीबाग पुलिस ने गोस्वामी समेत तीन लोगों को आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां की 2018 में खुदकुशी के सिलसिले में चार नवंबर को गिरफ्तार किया था. दोनों ने कथित तौर पर आरोपियों की कंपनियों द्वारा बकाए का भुगतान नहीं किये जाने पर खुदकुशी कर ली थी.

गोस्वामी को मुंबई के लोअर परेल स्थित आवास से गिरफ्तार करने के बाद अलीबाग ले जाया गया था, जहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें और दो अन्य आरोपियों को 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

गोस्वामी को फिलहाल एक स्थानीय स्कूल में रखा गया है, जो अलीबाग जेल का कोविड-19 केन्द्र है.

share & View comments