नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार देर शाम 9वीं से 12वीं क्लास तक के लिए स्कूल खोलने से जुड़ी एक एसओपी जारी की है. इसमें मंत्रालय ने कहा कि जैसे सभी चीज़ें खोली जा रही हैं वैसी ही स्कूलों को भी धीरे-धीरे खोला जाएगा. 21 सिंतबर से ये लागू होगा.
एसओपी में कहा गया है कि ये बच्चों की मर्ज़ी पर छोड़ा गया है कि वो स्कूल लौटना चाहते हैं या नहीं. सभी स्कूलों से खास तौर पर ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रखने और इसे बढ़ावा देने को कहा गया है.
एसओपी में लिखा है, ‘9वीं से 12वीं के छात्र अगर अपने शिक्षक से राय लेना चाहते हैं तो उनकी मर्ज़ी के तहत उन्हें स्कूल जाने की अनुमति होगी. इसके लिए उन्हें अपने परिजन/गार्जियन की लिखित अनुमति लेनी होगी.’
कोविड के प्रसार को रोकने के लिए इस एसओपी के तहत बच्चों और स्कूलों को कई आम और खास एहतियात बरतने होंगे. इस पर भी ज़ोर दिया गया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की कोविड से जुड़ी गाइडलाइंस का पालन करना होगा.
आम एहतियात के तहत 6 फीट की दूरी, मास्क पहनने, बार-बार हाथ धोते रहने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने, खुद से अपने स्वास्थ्य की निगरानी और तबीयत खराब होने पर तुरंत जानकारी देने, थूकने पर सख्त पाबंदी और जहां संभव हो वहां आरोग्य सेतू एप का इस्तेमाल जैसी बातें कही गई हैं.
एसओपी में लिखा है, ‘कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर के ही स्कूल खुलेंगे. कंटेनमेंट ज़ोन से किसी को स्कूल आने की अनुमति नहीं होगी. किसी भी गतिविधि से पहले स्कूल के आम इस्तेमाल वाले इलाकों को सैनिटाइज़ करना होगा.’
एसओपी के तहत सिर्फ 50% स्टाफ को ही स्कूल बुलाए जाने की अनुमति है. जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ये बच्चों की मर्ज़ी पर होगा कि वो स्कूल आना चाहते हैं या ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं. बॉयोमेट्रिक के बजाए कॉन्टैक्टलेस अटेंडेंस लेने की बात कही गई है.
एसओपी में लिखा है कि असेंबली, स्पोर्ट्स या ऐसे इवेंट जिससे भीड़ बढ़ने की संभावना हो, उनपर पूरी पाबंदी रहेगी. स्कूल को ज़रूरी हेल्पलाइन नंबर भी डिस्प्ले करने होंगे. एयर-कंडिशनिंग के लिए सीपीडब्ल्यूडी के नियमों का पालन करने को कहा गया है.
जिम के मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया है और कहा गया है कि जहां तक संभव हो स्विमिंग पूल को बंद रखा जाए. हाई रिस्क कर्मचारियों को एक्सपोज़र से दूर रखने की सलाह दी गई है. मैनेजमेंट से पर्याप्त मात्रा में फेस मास्क और सैनिटाइज़र जैसी चीज़ों की व्यव्स्था करने को कहा गया है.
मैनेजमेंट से थर्मल गन और ऑक्सीमीटर की भी व्यवस्था करने को कहा गया है. एसओपी में लिखा है, ‘स्कूल खुलने के बाद इसके प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइज़र और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए. सिर्फ गैर-लक्षण वाले व्यक्ति को ही प्रवेश मिलना चाहिए.’
बच्चों को आपस में पेन, पेसिंल और वॉटर बॉटल जैसी चीज़ें शेयर करने की भी अनुमित नहीं होगी. बीमार छात्रों और शिक्षकों को स्कूल नहीं आने की सलाह दी गई है. मेंटल हेल्थ को लेकर छात्रों और शिक्षकों की लगातार काउंसिलिंग कराने की भी बात कही गई है.
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