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Friday, 22 November, 2024
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अनलॉक 4 में शर्तों के साथ सात सितंबर से शुरू होगी मेट्रो सेवा, स्कूली छात्रों को भी दी गईं छूट

कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के कंटेनमेंट जोन से बाहर के छात्र अपने अध्यापकों से सलाह लेने के लिए स्कूल जा सकते हैं. लेकिन इसके लिए परिवार की अनुमति जरूरी होगी.

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नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोनावायरस महामारी के मद्देनज़र अनलॉक 4 के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. ये निर्देश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे. इस दिशानिर्देश में पिछले करीब 5 महीनों से बंद पड़ी मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से शुरू करने की अनुमति दी गई है. दिल्ली मेट्रो यात्रियों के सफर के लिए एसओपी जारी करेगी.

इंटर-स्टेट और इंटरा-स्टेट आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी. इस तरह की आवाजाही के लिए किसी भी व्यक्ति को अनुमति मांगने की जरूरत नहीं होगी.

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनलॉक 4 के दिशानिर्देशों में एक और बड़े बदलावों के तहत कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के कंटेनमेंट जोन से बाहर के छात्र अपने अध्यापकों से सलाह लेने के लिए स्कूल जा सकते हैं. लेकिन इसके लिए परिवार की अनुमति जरूरी होगी.

भारत सरकार ने अनलॉक 4 के तहत सामाजिक, आर्थिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में 21 सितंबर से सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति देने का फैसला किया है.

30 सितंबर तक सभी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लागू रहेगा.

सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार कोविड के लिए जारी किए गए राष्ट्रीय निर्देश सारे देश में लागू रहेंगे और सामाजिक दूरी को बनाए रखना होगा. वहीं दुकानों पर भी निश्चित दूरी बनाना जरूरी है. गृह मंत्रालय इस पर अपनी नज़र बनाए रखेगा.

कंटेनमेंट जोन के बाहर सिनेमा हाल, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क्स, थेयटर्स को छोड़कर सभी चीज़ें चालू रहेंगी.

दिशानिर्देश में लिखा है कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों से विस्तार से चर्चा के बाद स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों को आगामी 30 सितंबर तक बंद ही रखने का निर्णय लिया गया है. इस बीच ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा देने की बात कही गई है.

कंटेनमेंट जोन में सख्त नियमों का पालन करने की बात कही गई है और केवल इन इलाकों में जरूरी चीज़ों की अनुमति दी गई है.

केंद्र सरकार से अनुमति लिए बिना राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन से बाहर (राज्य, जिला, सब-डिवीजनल, शहर, गांव स्तर) किसी भी तरह का लोकल लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता है.

दिशानिर्देशों में 65 साल से ज्यादा के लोगों को, जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से छोटे बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है. इन लोगों को केवल जरूरी सेवाओं और स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ों के लिए ही घर से बाहर जाने को कहा गया है.

इसके साथ ही आरोग्य सेतु मोबाइल एप को पहले की तरह ही इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

देश में कोरोनावायरस के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है. पिछले 24 घंटे में 76,472 नए मामले सामने आए हैं और 1,021 लोगों की मौत हुई है.

कोविड-19 के देश में कुल मामले 34,63,972 हो गए हैं जबकि 62,550 लोगों की मौत हो चुकी है.


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