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Friday, 22 November, 2024
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नवविवाहित जोड़ा सुरक्षा के लिए पहुंचा हाईकोर्ट- समारोह में मास्क नहीं पहनने पर लगा 10 हजार का जुर्माना

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरदासपुर पुलिस से कहा कि यह सुनिश्चित करें कि दंपति के जीवन और स्वतंत्रता को उनके परिवार के सदस्यों द्वारा कोई नुकसान नहीं पहुंचे, जो शादी के खिलाफ थे.

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नई दिल्ली: एक नवविवाहित जोड़ा जिसने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख किया था, उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, अदालत ने पाया कि वे शादी के दौरान मास्क नहीं पहने थे.

यह आदेश न्यायमूर्ति हरि पाल वर्मा द्वारा मंगलवार को पारित किया गया, न्यायाधीश, जिन्होंने सबूत के रूप में शादी समारोह की तस्वीरें पेश की, पाया कि समारोह के दौरान युगल और उनके मेहमान सुरक्षात्मक मास्क नहीं पहने थे.

अदालत ने कहा, ‘याचिका के साथ संलग्न तस्वीरों का अवलोकन, अनुलग्नक पी-4 से पता चलता है कि विवाह समारोह के समय, याचिकाकर्ता और अन्य उपस्थित व्यक्तियों ने मास्क नहीं पहने थे, जो कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए आवश्यक है.’

इसलिए उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, दंपति से इसे 15 दिनों के भीतर होशियारपुर के डिप्टी कमिश्नर के पास जमा करने के लिए कहा है. यह पैसा, अदालत ने कहा, ‘जिला होशियारपुर के भीतर बड़े पैमाने पर जनता के लिए मास्क की व्यवस्था के लिए उपयोग किया जाएगा’.


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अदालत ने पुलिस से युगल की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा

जोड़े ने कोविड-19 महामारी को लेकर देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने परिवारों की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली और परिवारों से सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका दायर की, जिन्होंने शादी को मंजूर नहीं किया था.

अदालत के आदेश के अनुसार, परिवार के सदस्य ‘इनकी शादी को स्वीकार नहीं कर रहे थे और अवैध तरीकों का सहारा लेकर उन्हें एक दूसरे से अलग करने के लिए अड़े थे.’ दूल्हा और दुल्हन दोनों वयस्क हैं.

जुर्माना लगाते हुए, अदालत ने कहा कि उन्होंने 23 मई को इसी अनुरोध के साथ गुरदासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया था. अदालत ने एसएसपी से इस अनुरोध के आधार पर उचित उपाय करने को कहा है.

आदेश में कहा गया है, ‘इस बीच, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश पारित किया गया कि निजी लोगों के हाथों याचिकाकर्ताओं के जीवन और स्वतंत्रता को कोई नुकसान ना पहुंचे.’

(इस ख़बर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

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