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Friday, 22 November, 2024
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दिल्ली हिंसा मामले की सुनवाई कर रहे दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश एस. मुरलीधर का हुआ तबादला

कानून मंत्रालय मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने प्रधान न्यायाधीश से विचार-विमर्श के बाद यह फैसला किया.

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नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस. मुरलीधर का पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में तबादला कर दिया गया है. उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने कुछ दिन पहले ही उनके स्थानांतरण की सिफारिश की थी. न्यायमूर्ति मुरलीधर दिल्ली हिंसा मामले की सुनवाई कर रहे थे और यह अधिसूचना ऐसे दिन जारी की गई जब उनकी अगुवाई वाली पीठ ने कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषणों को लेकर तीन भाजपा नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस के प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर ‘नाराजगी’ जताई थी.

विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने प्रधान न्यायाधीश से विचार-विमर्श के बाद यह फैसला किया. अधिसूचना में हालांकि, यह जिक्र नहीं किया गया है कि न्यायमूर्ति मुरलीधर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार कब संभालेंगे.

सुप्रीम कोर्ट के कलीजियम ने जस्टिस एस. मुरलीधर के तबादले को लेकर 12 फरवरी को ही सिफारिश की थी. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सीजेआई एसए बोबडे की सलाह पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस एस मुरलीधर को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया है.

कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा, उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश पर न्यायाधीश मुरलीधर का तबादला किया गया, तय प्रक्रिया का पालन किया गया है. प्रसाद ने यह भी कहा, एक रूटीन ट्रांसफर का राजनीतिकरण कर कांग्रेस ने न्यायपालिका के लिए अपने सम्मान को फिर से प्रदर्शित किया है. भारत के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को अस्वीकार कर दिया है.

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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1 टिप्पणी

  1. Delhi mein job ke liye labour pareshan hi government no response no action no response Indian government my help my house Delhi my birth Delhi my education Delhi job Delhi Aaj Delhi ke kaam kaaj ke liye kiski jimmedari hi

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