प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहारनपुर की एक विधि छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को जमानत दे दी.
चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने यह आदेश पारित किया. इससे पूर्व शिकायतकर्ता के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने 16 नवंबर, 2019 को स्वामी चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
Allahabad High Court grants bail to Former Union Minister and BJP leader Swami Chinmayanand in the alleged rape case of a law student. pic.twitter.com/MiQTXrrs5L
— ANI UP (@ANINewsUP) February 3, 2020
उल्लेखनीय है कि पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के मामले में पीड़िता को न्यायमूर्ति एस.डी. सिंह की अदालत ने चार दिसंबर, 2019 को जमानत दे दी थी.
एसआईटी ने चिन्मयानंद की शिकायत पर विधि छात्रा और उसके तीन मित्रों के खिलाफ फिरौती मांगने का मामला दर्ज किया था.