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Monday, 7 October, 2024
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पाकिस्तान : न्यायालय ने आरक्षित सीट के आवंटन पर विपक्षी दलों की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

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(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, नौ जुलाई (भाषा) पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने संसद और प्रांतीय विधानसभाओं में आरक्षित सीटों पर हिस्सेदारी को लेकर विपक्षी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल (एसआईसी) पार्टी की एक याचिका पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

एसआईसी ने पाकिस्तान निर्वाचन आयोग द्वारा नेशनल असेंबली की 70 सुरक्षित सीट और चार प्रांतीय विधानसभाओं की 156 सीट में हिस्सा देने की याचिका को खारिज करने के बाद यह अपील दाखिल की है।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी समर्थित उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद एसआईसी में शामिल हो गए, जिससे पार्टी मुख्य विपक्षी दल बन गयी। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती थी और न ही महिलाओं व अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित सीट पर दावा कर सकती थी।

ये सीटें, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव जीतने वाली पार्टियों को दी जाती हैं। निर्वाचन आयोग ने आरक्षित सीट पर हिस्सेदारी की मांग वाली एसआईसी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उसने चुनाव नहीं लड़ा और चुनाव के बाद निर्वाचित पीटीआई पार्टी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों के शामिल होने से उसे मजबूती मिली है।

पेशावर उच्च न्यायालय में निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ अपील खारिज किये जाने के बाद एसआईसी ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।

प्रधान न्यायाधीश फैज ईसा की अध्यक्षता वाली 13 सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की।

प्रधान न्यायाधीश ईसा ने सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की। हालांकि, पीठ ने आपसी परामर्श के लिए फैसला सुरक्षित रखने का फैसला किया। उन्होंने फैसले की घोषणा के लिए कोई तारीख नहीं बताई।

इस सप्ताह फैसला आने की उम्मीद है।

प्रधान न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा, “हम देखेंगे कि क्या जल्दी में फैसला सुनाया जा सकता है।”

भाषा जितेंद्र दिलीप

दिलीप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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