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Wednesday, 18 February, 2026
होमविदेशपन्नुन केस में अमेरिकी कोर्ट ने निखिल गुप्ता की दोष कबूलने की याचिका स्वीकार की, सजा मई में तय होगी

पन्नुन केस में अमेरिकी कोर्ट ने निखिल गुप्ता की दोष कबूलने की याचिका स्वीकार की, सजा मई में तय होगी

54 साल के भारतीय पर 2023 में US में सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की कथित साज़िश का आरोप लगाया गया था.

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नई दिल्ली: यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मंगलवार को 54 साल के भारतीय निखिल गुप्ता की गलती मान ली, जिन पर सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नून की 2023 में कथित तौर पर हत्या की साज़िश का आरोप था.

अदालत के आदेश में कहा गया कि गुप्ता ने “दोषी मानने की याचिका समझदारी और अपनी मर्जी से दी है और इसके लिए तथ्यात्मक आधार मौजूद है.”

आदेश में आगे कहा गया, “इसलिए आदेश दिया जाता है कि आरोपी की दोषी मानने की याचिका स्वीकार की जाती है.”

सजा सुनाने की तारीख मई में तय की गई है.

गुप्ता ने पिछले हफ्ते मैनहट्टन में अमेरिकी मजिस्ट्रेट जज सारा नेटबर्न के सामने दोषी मान लिया था. ऐसा करके उन्होंने मुकदमे की सुनवाई से बचाव कर लिया. पन्नून अमेरिकी नागरिक हैं, जिन्हें भारत ने आतंकवादी घोषित किया है.

अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस ने पिछले हफ्ते एक बयान में कहा था कि गुप्ता ने “दूसरे संशोधित आरोपपत्र में शामिल सभी तीन आरोपों को स्वीकार किया है, जिनमें सुपारी देकर हत्या, सुपारी देकर हत्या की साजिश, और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के आरोप शामिल हैं. ये आरोप न्यूयॉर्क सिटी में एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की कोशिश से जुड़े हैं.”

बयान में एफबीआई के सहायक निदेशक रोमन रोजहावस्की के हवाले से कहा गया कि अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाई से हत्या को रोका गया.

उन्होंने कहा, “निखिल गुप्ता एक अमेरिकी नागरिक के खिलाफ सुपारी देकर हत्या की साजिश में अहम भागीदार था. यह हत्या अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाई की वजह से रोकी गई.” उन्होंने आगे कहा, “यह अमेरिकी नागरिक सिर्फ अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करने के कारण अंतरराष्ट्रीय दमन का निशाना बना.”

एफबीआई के असिस्टेंट डायरेक्टर इन चार्ज जेम्स सी. बार्नेकल जूनियर ने इससे भी आगे जाकर कहा, “एक भारतीय सरकारी कर्मचारी के निर्देश और समन्वय पर निखिल गुप्ता ने अमेरिकी जमीन पर एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश रची. उसने भारतीय सरकार के एक मुखर आलोचक को चुप कराने की एक विदेशी विरोधी की गैरकानूनी कोशिश को आगे बढ़ाया.”

अमेरिकी अटॉर्नी जे क्लेटन ने कहा कि गुप्ता ने गलत आकलन किया था. उन्होंने कहा, “उसे लगा कि वह इस देश के बाहर से यहां किसी की हत्या कर सकता है और उसे कोई सजा नहीं होगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह व्यक्ति अपनी अमेरिकी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल कर रहा था. लेकिन वह गलत था और उसे न्याय का सामना करना पड़ेगा.”

गुप्ता को 30 जून 2023 को चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था और 14 जून 2024 को अमेरिका को सौंप दिया गया.

जनवरी 2025 में दिप्रिंट को दिए एक इंटरव्यू में गुप्ता ने कहा था कि वह पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अधिकारी विकास यादव को नहीं जानते. उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि इस मामले में उन्हें “दोषी मानने के लिए दबाव डाला जा रहा है.”

यादव पर आरोप है कि उन्होंने पन्नून की हत्या कराने के लिए गुप्ता, जो कथित रूप से ड्रग्स और हथियारों के कारोबारी हैं, से संपर्क किया था. उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है और पन्नून मामले से अलग एक अन्य केस में अपहरण और वसूली के आरोपों में भी उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है.

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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