लाहौर, 10 जुलाई (भाषा) पाकिस्तानी पुलिस ने रविवार को अल्पसंख्यक अहमदी समुदाय के तीन सदस्यों को ईद-उल-अजहा के मौके पर पंजाब प्रांत में अपने घर पर पशुओं को मारने के आरोप में गिरफ्तार किया।
वर्ष 1974 में एक पाकिस्तानी संवैधानिक संशोधन के अनुसार अहमदियों को गैर-मुस्लिम घोषित किया गया था और पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 298 सी समुदाय को किसी भी इस्लामी अनुष्ठान का पालन करने से रोकती है।
पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने अहमदी समुदाय के पांच लोगों को रविवार को ईद मनाने के लिए फैसलाबाद में अपने घर पर एक बकरे और एक गाय की कुर्बानी देते हुए देखा।
पुलिस ने कहा कि पांचों अहमदियों ने ईद-उल-अजहा मनाकर और इस मौके पर पशुओं की कुर्बानी देकर मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तसावर रमजान ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘शिकायत पर तेजी से कार्रवाई करते हुए हमने प्राथमिकी में नामजद पांच संदिग्धों में से तीन को गिरफ्तार कर लिया है।’’
उन्होंने कहा कि मुस्लिम त्योहारों को मनाने के लिए अहमदियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘कानून के तहत अहमदी न तो खुद को मुसलमान के रूप में पेश कर सकते हैं और न ही उनके त्योहार मना सकते हैं।’’
भाषा
देवेंद्र संतोष
संतोष
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