scorecardresearch
मंगलवार, 17 जून, 2025
होमविदेशश्रीलंका की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति सिरिसेना की याचिका खारिज की

श्रीलंका की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति सिरिसेना की याचिका खारिज की

Text Size:

कोलंबो, एक मार्च (भाषा) श्रीलंका की एक अदालत ने बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने 2019 में ईस्टर संडे के दिन हुए आतंकी हमले से संबंधित सभी मामलों से खुद को आरोपमुक्त करने का आग्रह किया था। इस हमले में करीब 270 लोग मारे गए थे।

हमले में मारे गए लोगों के 108 परिजनों ने तत्कालीन राष्ट्रपति सिरिसेना के खिलाफ अग्रिम खुफिया चेतावनियों की उपेक्षा किए जाने को लेकर मामले दर्ज कराए थे।

आईएसआईएस से जुड़े स्थानीय इस्लामी चरमपंथी समूह नेशनल तौहीद जमात (एनटीजे) से जुड़े नौ आत्मघाती हमलावरों ने 21 अप्रैल, 2019 को तीन कैथोलिक चर्चों और कई लग्जरी होटलों में सिलसिलेवार विस्फोट किए थे जिनमें 11 भारतीयों सहित लगभग 270 लोग मारे गए थे और 500 से अधिक लोग घायल हुए थे।

कोलंबो अपीलीय उच्च न्यायालय ने बुधवार को सिरिसेना की याचिका खारिज कर दी।

जनवरी में, उच्चतम न्यायालय की सात-सदस्यीय पीठ ने 71 वर्षीय सिरिसेना को 2019 ईस्टर हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजे के रूप में 10 करोड़ श्रीलंकाई रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था। इसने कहा कि शीर्ष अधिकारी घातक आत्मघाती विस्फोटों को टालने के लिए भारत द्वारा साझा की गई विस्तृत खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करने में विफल रहे।

सिरीसेना को छह महीने में मुआवजे का भुगतान करने या फिर अदालत की अवमानना के आरोपों का सामना करने के लिए कहा गया था। बाद में, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि वह शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए आदेश के अनुरूप राशि का भुगतान करने के लिए अपने शुभचिंतकों से धन एकत्र कर रहे हैं।

भाषा नेत्रपाल पवनेश

पवनेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments